डा कफील खान के 4 साल से निलंबन के सम्बंध में कोर्ट ने निलंबन आदेश से जुड़े सारे तथ्य पेश करने का दिया निर्देश
सुनवाई 31अगस्त को
बी आर डी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डा कफ़ील अहमद खान की बहाली की माँग की याचिका पर इलाहबाद उच्च न्यायालय में सुनवायी हुई ।
कोर्ट में सरकारी वकील अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल जी ने माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को बताया की डॉक्टर कफ़ील खान को निलंबन के बाद निदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था इस दौरान एक अन्य मामले में भी 31.07.2019 को निलम्बित किया गया है जिसकी विभागीय जांच चल रही है। जाँच अभी पूरी नहीं हुई है।बी॰आर॰डी॰ मामले में निलंबन आदेश के हट जाने पर भी उनकी बहाली नहीं हो पाएगी।
क्या किसी को जो पहले से निलम्बित है पुनः निलम्बित किया जा सकता है ?
कोर्ट ने राज्य सरकार को 22अगस्त 17 की निलंबन की चुनौती याचिका पर दो हफ्ते में जरुरी तथ्य हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 31अगस्त को होगी।
इससे पहले कोर्ट ने 6अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि चार साल बीत जाने के बाद भी डॉक्टर कफ़ील खान को क्यों निलम्बित रखा गया है और अन्य 7 लोगों को बहाल कर दिया गया है ? विभागीय जांच 4 साल में भी क्यों पूरी क्यों नहीं की जा सकी।जिसके जवाब में यह जानकारी दी गई है।
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