चिकित्सालय के बदमिजाज चिकित्सक के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत


थाना जनकपुरी में डॉक्टर आमिर खान के विरुद्ध धारा 392, 427, 504, 506, 166 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज_

 *सहारनपुर* | जिला चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक आमिर खान के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले पत्रकार इमरान अंसारी ने बताया कि राशिद अली नामक एक निर्धन व्यक्ति जो अपनी पत्नी हमीदा के साथ अपने बच्चे की टांग की हड्डी टूटने पर जिला चिकित्सालय में दिनांक 12- 07- 19 को उपचार के लिए लेकर आए। इलाज के लिए जरूरी सुविधा शुल्क जमा कर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपने बच्चे के उपचार के लिए डॉक्टर आमिर खान के पास पहुंचे तो डॉक्टर आमिर खान ने इलाज के नाम पर उनसे सुविधा शुल्क की बात की। जिस पर बीमार बच्चे के माता पिता ने अपने गरीब होने का हवाला देकर सुविधा शुल्क अदा पर पैसे देने में असमर्थता व्यक्त करते हुए डॉक्टर आमिर खान से अपने बीमार बच्चे के इलाज करने की गुहार लगाई, लेकिन इस भी डॉक्टर का मन नहीं पसीजा और उसने बीमार बच्चे के माता-पिता से अभद्र व्यवहार करते हुए उनको धमकी देते हुए कमरे से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया जिससे वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। जिसे देखकर वहां से गुजर रहे पत्रकार इमरान अंसारी भी कमरे में पहुंचे तो वहां पर मोके पर बीमार बच्चे के माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे डॉक्टर आमिर खान को उनका लोक कर्तव्य का दायित्व बताकर बच्चे का इलाज करने की गुजारिश की। लेकिन डाक्टर आमिर खान पर उसका कोई असर नहीं हुआ जिसके बाद पत्रकार इमरान अंसारी ने मौका ए वारदात पर कथित घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी जिसे देख कर आरोपित डॉक्टर तिलमिला उठा और बच्चे का इलाज कराने आए दंपति सहित इमरान अंसारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रोग ग़ालिब करने लगा और यही नहीं उसने इमरान अंसारी के हाथ से मोबाइल छीन कर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। जिसके बाद उक्त आरोपी डॉक्टर आमिर खान की शिकायत लेकर बिमार बच्चे के माता पिता के साथ पत्रकार इमरान अंसारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्त घटना से अवगत कराया। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी डाक्टर आमिर खान को अपने सामने बुलाया और जवाब तलब किया, जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी के सामने आरोपी डॉक्टर आमिर खान ने माफी मागते हुए बच्चे का ठीक से इलाज करने और पीड़ित का मोबाइल सही कराए जाने का आश्वासन दिया। लेकिन जब प्रार्थी अपने मोबाइल का बिल लेकर डॉक्टर आमिर खान के पास पहुंचे तो उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने ही मोबाइल रिपेयरिंग के पैसे देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और बीमार बच्चे के इलाज में भी कोई सहयोग नहीं किया, जिस कारण बीमार बच्चे के पिता ने अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए समस्त इलाज का खर्चा भी स्वयं वहन किया। डॉक्टर आमिर खान के अभद्र व्यवहार से आहत होकर प्रार्थी चौधरी इमरान अंसारी द्वारा डॉक्टर आमिर खान के विरुद्ध संबंधित थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन वहां से कोई सहयोग नहीं मिला। जिसके उपरांत प्रार्थी द्वारा आरोपी डॉक्टर आमिर खान के विरुद्ध जिला न्यायालय मे 156/3 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। जिस पर मान्य न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। जिसके आधार पर आरोपी डॉक्टर आमिर खान के विरुद्ध थाना जनकपुरी में धारा  392, 427, 504, 506, 166 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। चौधरी इमरान अंसारी ने न्यायालय का धन्यवाद देते हुए कहा है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उनको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उनको और बीमार  बच्चे के माता-पिताको इंसाफ मिलेगा और आरोपी डॉक्टर आमिर खान को अपने अपराधिक कृत्य के लिए सजा जरूर मिलेगी।

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