ट्रांसपोर्ट नगर के स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया


ट्रांसपोर्ट नगर के स्ट्रीट वेंडर्स को पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया

गोरखपुर,  27 मई 2023, आज की एक दुखद घटना में, ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट में कई रेहड़ी-पटरी वालों को स्थानीय पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना या उचित प्रक्रिया के किए गए अन्यायपूर्ण बेदखली ने आजीविका की सुरक्षा और रेहड़ी-पटरी वालों के साथ उचित व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब करीब बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और नगर निगम के अधिकारी ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट पहुंचे। कोई स्पष्टीकरण या संवाद का अवसर प्रदान किए बिना, उन्होंने कई स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थापित स्टालों से बलपूर्वक बेदखल कर दिया।  विक्रेता, जो अपने परिवारों को बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक बिक्री पर भरोसा करते हैं, इस अचानक व्यवधान से हैरान और व्याकुल हो गए।

स्ट्रीट वेंडर स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो शहर के सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करते हुए समुदाय को सस्ती वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति न केवल पड़ोस में जीवंतता जोड़ती है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए विविध उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। अवैध बेदखली न केवल उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है बल्कि उनकी आजीविका को भी खतरे में डालती है और उन्हें एक अनिश्चित स्थिति में डाल देती है।

ट्रांसपोर्ट नगर पथ विक्रेताओं का कहना है की उपरोक्त बाजार 50 वर्षो से पुरानी बाजार है, यहां विक्रेताओं और खरीदारों का प्राकृतिक संगम होता है । पथ विक्रेता अधिनियम के अनुसार 50 वर्षो से पुरानी बाजार को विरासत बाजार के रूप में सरक्षित करनी चाहिए, किंतु शहरी वयवस्थाओ आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसपोर्ट नगर रोड के पथ विक्रेता विक्रेय जोन में जाने के लिए तैयार है । बसरते, पुनर्स्थापन की समस्त प्रक्रिया विधिशमथ रूप से नियमनुसार पुण्य की जावे।

विधिसमत पुनर्स्थापन की प्रक्रिया - ट्रांसपोर्ट नगर रोड के पथ विक्रेताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर  पुनर्स्थापित किया जावे -

1.पथ विक्रेता अधिनियम 2014 व उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता नियमवाली व उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता योजना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण कर, सभी पथ विक्रेताओं को पंजीकृत किया जावे तथा विक्रेय प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

2. ट्रांस्पोर्ट नगर रोड पर उपस्थित सभी पथ विक्रेताओं को (जिन्हे पुर्नस्थापित करना आवश्यक है ) पुनर्स्थापन हेतु कम से कम 30 दिवस की लिखित सूचना (मय अपीलीय प्राधिकारी विवरण ) नगर विक्रेय समिति द्वारा प्रदान किया जावे।

3.विक्रेय क्षेत्र ( प्रस्तावित जहां पथ विक्रेताओं को पुर्नस्थापित किया जाना है ) सभी सामान्य जनसुविधाओं व पथ विक्रेताओ के अनुकूल सभी व्यवस्थाएं, सुविधाएं पुण्य करने के पश्चात ही पुर्नस्थापित किया जावे।

4. उपरोक्त प्रस्तावित विक्रेय क्षेत्र तक आम जन को पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण तथा उपरगामी सेतु का निर्माण कराया जाए तथा विक्रेय क्षेत्र में बिजली व प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे तथा विक्रेय क्षेत्र के दोनो छोरो पर पार्किंग की सुविधा विकसित कराई जावे।

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