नामचीन कॉलोनी पर नौ करोड़ का बकाया, आखिर कब होगी कार्यवाही ?

नामचीन कॉलोनी पर नौ करोड़ का बकाया, आखिर कब होगी कार्यवाही ?
विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर की जा रही है खानापूर्ति, नहीं हो रही वसूली

संवाददाता आलोक तिवारी 
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया था करीबन 11 करोड़ रुपये
करीब 15 साल पहले टाउनशिप को मिली थी स्वीकृति, अभी तक जारी नहीं हुआ सम्पूर्णता प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम के नियमों के उल्लंघन पर मानचित्र रदद् होने का है प्रावधानन   
    मथुरा । नामीगिरामी जमीनी कारोबार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त शहर की एक रियल एस्टेट कम्पनी जो गत कई दशकों में जनपद में करीबन एक दर्जन से भी अधिक आवासीय योजनाएं विकसित कर एक अनूठी पहचान बना चुकी है, जिन्हें पॉश आवासीय योजनाओं के रूप में पहचान बनाई हुई है जिनमें आवासीय भवनों की खरीद में समाज के अधिकांश शहर के प्रतिष्ठित व रसूखदार लोगों ने ही पहली पसंद के रूप में अपना आवास बनाने के साथ ही निवेश किया गया है, उसी प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कम्पनी द्वारा करीबन 15 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित एक बड़ी आवासीय योजना पर मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण का कई करोड़ रुपये की बकाया राशि को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है, हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नामीगिरामी टाउनशिप पर एमवीडीए की बकाया मोटी राजस्व राशि को लेकर विप्रा द्वारा इस रीयल एस्टेट कम्पनी के मालिकानों को तमाम बार नोटिस जारी किये जाते रहे हैं लेकिन इस टाउनशिप पर विप्रा की बकाया धनराशि अभी तक जमा नही हो सकी है जिसके चलते इस टाउनशिप की मानचित्र स्वीकृति को भी रद्द किए जाने की सम्भावना जाहिर की जा रही है

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